मध्यप्रदेश: शराबियों के हित में राज्य सरकार का बड़ा फैसला

भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में अब देशी और विदेशी शराब (liquor) दुकानदारों को ग्राहकों को शराब के साथ उसका बिल (liquor bill) भी देना होगा. बिना बिल दिए अब दुकानदार शराब नहीं बेच पाएगा. इसको लेकर गुरूवार को मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त (Madhya Pradesh Excise Officer) ने आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश के मुताबिक 1 सितंबर से प्रदेश के सभी फुटकर शराब विक्रेताओं और देशी-विदेशी शराब विक्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल देना अनिवार्य होगा. आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में शराब दुकानदारों को अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री किए जाने संबंधी शिकायत के निवारण हेतु यह आदेश जारी किए गए हैं.

आदेश से जहां एक तरफ मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने पर रोक लगेगी. तो वहीं शराब क्रेता के पास शराब खरीदी का प्रमाण पत्र भी मौजूद रहेगा. इस के लिए दुकानदार को बिल बुक या कैश मेमो का प्रिंट जिला आबकारी कार्यालय में प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा. वही जिला आबकारी अधिकारी आयुक्त के निर्देश अनुसार बिल बुक उपयोग में लाई जा सकेगी. बुक के उपयोग में लाने पर उसकी कार्बन कॉपी ठेका की समाप्ति यानी 31 मार्च 2022 तक रखना अनिवार्य होंगा.

दुकानदार करते हैं मनमाने रेट पर शराब की बिक्री
प्रदेश के सभी जिलों में फुटकर देशी और विदेशी शराब दुकानों में मनमाने रेट पर शराब की बिक्री की जाती रही है. शराब माफियाओं द्वारा सिंडीकेट बनाकर शराब की बिक्री की जाती रही है. जिसके चलते ग्राहकों को कई गुना मंहगी शराब खरीदना पड़ती है. कई बार इस बात की शिकायत शासन स्तर तक की गई है. लगातार मिल रही शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी आयुक्त ने आज आदेश जारी कर दिया है कि अब से देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानों में शराब के साथ बिल देना भी अनिवार्य होगा, बिना बिल के अब कोई भी दुकान से शराब की बिक्री नहीं की जाएगी.

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Author: papajinews

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