गौवंश तस्करी के आरोपियों पर की कार्यवाही

थाना भैंसदेही पुलिस ने गौवंश तस्करी के आरोपियों पर की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्छल झारिया के निर्देशों के तहत गौवंश तस्करी के खिलाफ कठोर कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में एसडीओपी भैंसदेही भूपेन्द्र सिंह मौर्य के नेतृत्व में थाना प्रभारी भैंसदेही नीरज पाल और उनकी टीम ने गौवंश तस्करी में संलिप्त आरोपियों पर कार्रवाई की। तीन गौवंश बरामद कर उन्हें गौशाला पहुंचाया गया।
 दिनांक 29 सितंबर 2024 को अवैध गौवंश तस्करी की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम ग्राम गारपठार आंगनबाड़ी के पास सड़क पर पहुंची। वहां देखा गया कि दो व्यक्ति तीन गौवंश को रस्सी से बांधकर, लकड़ी से क्रूरता पूर्वक मारते हुए, भूखी-प्यासी हालत में हांकते हुए महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। पुलिस को देखकर दोनों व्यक्ति भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम सतीश उर्फ नाटी पिता मधु बिसोने उम्र 22 वर्ष निवासी जमझीरी और कुलदीप पिता दयालु पटाए उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कलडोंगरी बताया।
दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे गौवंश को महाराष्ट्र के कत्लखाने में बेचने के लिए ले जा रहे थे और उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे।
आरोपियों के खिलाफ धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, कृषि उपयोगी पशु संरक्षण अधिनियम और धारा 11(1) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बरामद गौवंश को गुडदगांव स्थित गौशाला में दाखिल कराया गया।
 आरोपी सतीश उर्फ नाटी आदतन अपराधी है, जिसे 9 साल पुराने प्रकरण में जारी गौवंश के दो स्थाई वारंट में भी गिरफ्तार किया गया है।
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Author: papajinews

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