जनपद पंचायत 7 दुकानों की 7 माह बाद भी जमा नहीं हुई नीलामी राशि,नियमों को रखा ताक पर

जनपद पंचायत की 18 में से 7 दुकानों की 7 माह बाद भी जमा नहीं हुई नीलामी राशि

सीईओ बोले : जारी कर दिए नोटिस,की जाएगी कार्यवाही

सीईओ एवं कर्मचारी द्वारा 7 माह बाद नोटिस जारी करना संदेह के घेरे में

शाहपुर संजय कुमार गुप्ता
जनपद पंचायत द्वारा व्यवसाय परिसर में 18 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया 24 जनवरी को संपन्न कराई थी। करीब 7 माह बीत जाने के बाद भी 7 सफल बोली लगाने वाले दुकानदारों द्वारा दुकान की नीलामी राशि जमा नहीं की गई है। आपको बता दें कि नीलामी की शर्तो के अनुसार 25% राशि सफल बोलीदार को तुरंत जमा करना था और बाकी 75 प्रतिशत राशि सफल बोलीदार को 15 दिनों के भीतर जमा कर 1000 रुपए के स्टांप पर एग्रीमेंट करना जरूरी था। सफल बोलीदार 15 दिनों के अंदर अगर 75% राशि जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत राशि राज सात कर दुकानों की नीलामी रद्द मनी जावेगी इस प्रकार की शर्तों पर दुकानों की नीलामी की गई थी।लेकिन जनपद पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण करीब सात माह बीत जाने के बाद भी 7 सफल बोलीदारो द्वारा शेष राशि जमा नहीं की जो राशि लगभग 22 लाख रुपए होती है। जनपद के अधिकारी और कर्मचारियों की मेहरबानी यही तक नहीं रुकी बल्कि उन्होंने आज तक अन्य 11 दुकानों का मासिक किराया भी नहीं लिया है। जानकारी अनुसार 6 माह से अधिक का समय राशि जमा करने के लिए नहीं दिया जा सकता है लेकिन नियम विपरीत जनपद पंचायत की अधिकारियों की मेहरबानी दुकानों के सफल बोलीदारों पर बनी हुई है। सात महाबाद भी अनुबंध निष्पादित नहीं किए गए हैं। करीब 22 लाख नीलामी की राशि व मासिक किराया न मिलने से जनपद पंचायत को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर यह राशि समय पर प्राप्त हो जाती तो जनपद पंचायत शाहपुर के विकास कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता था जो नहीं हो पा रहा है।

राशि जमा नहीं करने पर यह है प्रावधान

जनपद पंचायत की दुकानों की नीलामी की शर्तों के अनुसार जिसकी बोली स्वीकार की जाती है उसे नीलामी मूल्य की 25% राशि नीलामी के तुरंत बाद उसी दिन जमा करना होती है शेष 75% राशि 15 दिवस के भीतर सफल बोली कर्ता को अनिवार्य जमा करना होता है यदि सफल बोलीदार 15 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने एवं अनुबंध संपादित करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत राशि राजसात कर दुकान की नीलामी रद्द की जाएगी। प्रथम बोलीदार द्वारा राशि जमा नहीं किए जाने पर जमा राशि राजसात कर द्वितीय बोली करता को दुकान आवंटन की कार्रवाई के अधिकार जनपद पंचायत के पास सुरक्षित हैं

11 दुकानो की जमा हुई है राशि

जनपद पंचायत द्वारा नीलामी के माध्यम से 24 जनवरी को की गई नीलामी में 18 उच्च बोलीकर्ताओं दुकानों को क्रय किया था जनपद पंचायत के शर्त के मुताबिक नीलामी बोली संपन्न होने के 15 दिन के अंदर संपूर्ण राशि जमा करने पर दुकान सुपुर्द की जानी थी लेकिन जनपद पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ढीले रवैया के कारण सात माह बाद भी 7 उच्च बोलीकर्ताओं के द्वारा क़रीब 22 लाख रुपए की राशि अभी तक जमा नहीं की गई है। सर्वाधिक बोली कर्ताओं द्वारा पैसे जमा नहीं कराए जाने पर जनपद पंचायत के सीईओ और कर्मचारी द्वारा दुकान निरस्त करने एवं राशि राजसात करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई यह भी संदेह के घेरे में है।

इनका कहना है

जनपद पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों में जिन 7 बोलिकर्ताओं के द्वारा राशि जमा नहीं की गई उन सभी को नोटिस जारी कर राशि जमा करने के लिए कहा गया है।
अमित दुबे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत शाहपुर
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Author: papajinews

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