बैतूल जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में धारा 144
15 नवंबर 2023 शाम 6:00 बजे से 18 नवंबर 2023 तक रहेगी प्रभावशील- कलेक्टर श्री बैंस
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमन वीर सिंह बैंस द्वारा बैतूल जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है, जो 15 नवंबर 2023 शाम 6:00 बजे से 18 नवंबर 2023 रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावशील रहेगी। इस अवधि में बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार की सभा बैठक, रैली, जुलूस, आदि का आयोजन सार्वजनिक स्थल पर प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले घर-घर जनसंपर्क निजी वैवाहिक कार्यक्रम संबंधी प्रोसेशन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
लाउडस्पीकर/ मेगाफोन प्रतिबंध
इस अवधि में लाउडस्पीकर मेगाफोन के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है ।आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले की राजस्व सीमाओं के दृष्टिगत और सामाजिक तत्वों तथा अवैध सामग्री के परिवहन एवं निर्वाचन अवधि में शांति व्यवस्था तथा लोक संपत्ति को सुरक्षा मुहैया करने के उद्देश्य से धारा 144 लागू लागू की गई है। इस अवधि में ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, मतदान की अवधि समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें। इस अवधि में अभ्यर्थी अथवा दल मतदान केंद्र चिकित्सालय अथवा स्कूल कॉलेज परिसर से 200 मीटर की दूरी पर अपना कार्यालय खोल सकेंगे। निर्वाचन प्रचार हेतु धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, एवं चर्च आदि का उपयोग नहीं कर सकेंगे । बैनर पोस्टर रहेंगे प्रतिबंधित
मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक सभी प्रकार के पोस्टर्स और बैनर्स प्रतिबंधित रहेंगे। अभ्यर्थियों को जारी अनुमति प्राप्त वाहनों से मतदाताओं का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। इस अवधि में प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की अनुमति स्वत निरस्त हो जाएगी। मतदान दिवस के लिए अधिकतम तीन वाहनों की अलग से अनुमति ली जाना होगी एवं इस अवधि में आमसभा एवं ओपिनियन एग्जिट पोल पूर्ण का प्रतिबंधित रहेंगे।
Author: papajinews
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