3 गौवंश तस्कर सहित 2 पिकअप वाहन चोपना पुलिस ने किये जप्त
आज दिनांक 02/06/24 को विश्वनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की ग्राम टेमरु ,तवाकाठी तरफ से दो पीकप वाहन गौवंश से भरी हुई महाराष्ट्र कत्ल खाने लेकर जाने के लिए ग्राम शिवसागर होते हुए घोडाडोंगरी के रास्ते जा रही है ।
सूचना पर TI चोपना मय स्टाफ के घेराबंदी कर दोनो वाहनो को रोका गया एक पीकप वाहन क्र. एमपी.37 जीऐ 0208 को चैक करने पर 07 नग गौ वंश बछडे भरे मिले थे जिन्हे क्रुरता पुर्वक पी.कप.वाहन मे सभी को रस्सी से पैर, मुंह बांधकर भुखे प्यासे ,ठुसठुस कर भरा गया था वाहन चालक वाहन से उतरकर भागने लगा जिसे हमराह स्टाफ ने घेराबंदी कर पकडा नाम पता पुछा जिसने अपना नाम पिन्टू उर्फ नसीर पिता बब्लू उर्फ सरीफ खान उम्र 28 साल नि.आवास कालोनी बाबई का होना बताया उसका साथी ने अपना नाम निर्मल उर्फ निम्मा पिता रामभरोस कहार उम्र 24 साल नि.मंगलवारा बाजार पुराना थाने के पीछे बाबई का होना बताया दोनो से पुछताछ पर बताया की उक्त गौ वंश बछडे, वाहन मालिक आरिफ पिंजारी निवासी पिंजारी मोहल्ला बाबई के व्दारा भरवाकर महाराष्ट्र कत्ल खाने ले जाने के लिये भेजा है उक्त पर आरोपीयों के विरुद्ध अपराध धारा 4,6,9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 ,11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 , धारा 4,6,7 म.प्र.कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम , धारा 66/192(ए),81/177 एम.व्ही एक्ट एंव धारा 429,34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया।
इसी प्रकार तुरंत ही एक सूचना पर वाहन क्र. एम पी 05 जी 6194 को हमराह स्टाफ की मदद से रोका गया रोक कर चैक करने पर 09 नग गौ वंश गाय भरे हुये पाये गये,जिन्हे क्रुरता पुर्वक पी.कप.वाहन मे भरा गया था
वाहन चालक वाहन से उतरकर भागने का प्रयाश किया जिसे घेराबंदी करपकड़ा गया जिसका नाम आशीष यादव पिता मुकेश यादव उम्र 21 साल नि.गुजरवाडा थाना बाबई का होना बताया उसका साथी मौके का फायदा उठाकर भाग गया जिसका नाम राजू कीर निवासी रजोन थाना बाबई का होना बताया।
आशीष यादव ने पुछताछ पर बताया की उक्त गौ वंश गाय वाहन मालिक शाहरुख खान निवासी सरकारी अस्पताल के पीछे बाबई के व्दारा भरवाकर महाराष्ट्र कत्ल खाने ले जाने के लिये भेजा है वाहन से 09 नग गाय जिसमे दो गाय मृत है विधीवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एंव आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा 4,6,9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 ,11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 , धारा 4,6,7 म.प्र.कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम , धारा 66/192(ए),81/177 एम.व्ही एक्ट एंव धारा 429,34 भादवि का पाये जाने से कायम कर विवेचना में लिया गया है । आरोपिगण -1 .पिंटू उर्फ नशीर 2 .निर्मल उर्फ निम्मा 3 .आरिफ पिंजारी वाहन मालिक 4 .आशीष यादव 5. राजू कीर (फरार) 6. शाहरुक खान सभी निवासी बाबई जिला नर्मदापुरम के है।
Author: papajinews
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