बाल भिक्षावृत्ति रोकने चलाया जन जागरूकता अभियान
जिले में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं जागरूकता के लिये कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री गौतम अधिकारी ने बताया कि भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं जागरूकता के लिये मंगलवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन के आस पास सर्वे कर उपस्थित नागरिकों को समझाईश दी तथा उन्हें बताया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 76 के तहत बालक का भिक्षा के लिये प्रयोग करने पर या बच्चे से भिक्षावृत्ति कराने पर 5 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपए के दंड का प्रावधान है।
Author: papajinews
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