पुलिस और खाद्य विभाग की मिलावटखोरों के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही मिठाइयों के लिए सैंपल

पुलिस और खाद्य विभाग की मिलावटखोरों के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया द्वारा बैतूल जिले के विभिन्न कस्बों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री और होटल/रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग की सूचनाओ पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी के तहत थाना प्रभारी आमला और खाद्य निरीक्षक संदीप पाटिल द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन कर आमला कस्बे के गीतांजली होटल और राजा होटल में छापेमारी और जांच की गई।

जांच के दौरान, गीतांजली होटल के मालिक दिनेश सेंद्रे के होटल में 4 घरेलू उपयोग वाले इंडेन गैस सिलेंडर और राजा होटल के मालिक अब्दुल शहीद के होटल में 1 घरेलू उपयोग वाला सिलेंडर पाया गया। यह घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन है, जिसके चलते सिलेंडरों को जब्त किया गया और दोनों के खिलाफ क्रमश: अपराध क्रमांक 442/24 और 443/24 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
खाद्य निरीक्षक संदीप पाटिल और उनकी टीम द्वारा दोनों होटलों से मिठाइयों, विशेष रूप से खोये की मिठाइयों के सैंपल लिए गए। सैंपल की जांच के बाद, यदि मिलावट पाई जाती है, तो विधि अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई से आम जनता में संतोष की भावना है और उम्मीद है कि अन्य मिलावटखोर और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायी भी इस कार्रवाई से सबक लेंगे। यह कार्रवाई निरंतर ही जिले के अन्य नगर और कस्बों में जारी रहेगी।
papajinews
Author: papajinews

Leave a Comment

error: Content is protected !!