दोस्तों ने दोस्ती को किया शर्मसार

 साथी दोस्त ही निकले हत्यारे

थाना आठनेर मे दिनांक 19.01.2024 को सूचना कर्ता भवुतिया चौहान निवासी ग्राम कावला ने थाना मे आकर रिपोर्ट किया कि उसका लडका प्रकाश चौहान दिनार 17.01.2024 की रात्रि मे यशवंत के साथ घर से बैल हाकने जंगल के रास्ते होते हुये पैदल घाट लाडकी गया था। यशवंत वापस आया और प्रकाश वापस नही आया कि रिपोर्ट पर थाना आठनेर में गुम इंसान क्र. 03/24 कायम कर जांच मे लिया गया। परिजनो उसके लडका प्रकाश का हत्या होने का संदेह किया था। प्रकरण की संवेदन शीलता एवं गंभीरता को ध्यान रखते हुये सिध्दार्थ चौधरी पुलिस अधीक्षक बैतूल एवं श्रीमति कमला जोशी अतिरिक्त पुलिस महोदय बैतूल के मार्ग दर्शन मे भुपेंद्र सिंग मौर्य अनुविभागीय अधिकारी भैंसदेही के निर्देशन में थाना प्रभारी राजन उइके थाना आठनेर एवं सुश्री अंजना धुर्वे थाना प्रभारी भैंसदेही के नेतृत्व मे 12 दिनो तक ग्राम कावला के घने जंगलो मे पहाडो एवं नदियो के आसपास सर्विंग अभियान ग्रामीणो की मदद से चलाकर प्रकाश चौहान की तलाश कि गई। संदेहियो एवं ग्रामीणो एवं पशु चराने वाले एवं बैल हकने वालो से पूछताछ की गई। महाराष्ट्र के सीमावर्ती थाने ब्रम्हणवाडा, चांदूर बाजार, मोर्शी मे पुलिस टीम बनाकर तलाश की गई। राज्य अपदा प्रबंधन टीम (एस डी आर एफ) टीम बैतूल के व्दारा भी नदियो के कुंडो मे एवं कुए आसपास मे तलाश की गई। दिनांक 31.01.2024 को संदेही यशवंत उर्फ भोयटा कास्टे पिता मोगिया कास्दे उम्र 30 साल निवासी ग्राम कावला से पूछताछ की गई। जिसने बताया कि दिनांक 17.01.2024 को गुम शुदा प्रकाश के साथ बैल ले जाने की बात को लेकर लक्ष्मण छोटेलाल एवं उसका विवाद हो गया था तीनो यशवंत लक्ष्मण छोटेलाल ने पत्थर से मारपीट कर प्रकाश की हत्या कर दी थी। प्रकाश की लाश छुपाने के लिये ग्राम कावला से करीबन 4 किमी दूर घने जंगलो मे सूनसान जगह चारगढ नदी के रमानते कुंड की पहाडी से नीचे फेंक दिया था आरोपी यशवंत की निशादेही पर एक लाश बरामद कि गई। जिससे परिजनो ने कपडा व हुलिया एवं हाथ मे पहने ब्रेसलेंट को देखकर प्रकाश की पहचान की गई। आरोपी 1. यशवंत उर्फ भोयटा कास्टे पिता मोगिया कास्दे उम्र 30 साल निवासी कावला 2. छोटेलाल पिता उर्फ छोटू उर्फ टकलिया बूढा पिता विश्राम उम्र 55 साल निवासी ग्राम कावला 3. लक्ष्मण पिता सीताराम बोरदे उम्र 45 साल निवासी ग्राम कावला के विरुध्द थाना आठनेर मे अपराध क्र. 67/24 धारा 302,201,34 भादवि का पंजीबध्द कर आरोपीयान को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाता है।

उक्त प्रकरण मे अतिशीघ्र कार्यवाही कर अंधे कत्ल का पर्दा फास करते आरोपियो को गिरफ्तार करने मे थाना प्रभारी राजन उइके, मांगीलाल ठाकरे, कमल सिंग ठाकुर, पंकज बटके , सुभाष, रामकुमार, मनीष पटेल, होशियार जाट, चालक किशोर साहू की भूमिका सराहनीय रही है। पुलिस अधीक्षक  द्वारा उक्त टीम को इनाम देने की घोषणा की है।
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Author: papajinews

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