थाना बीजादेही पुलिस के द्वारा गौवंश के दो आरोपीयो को किया गिरफ्तार
दिनांक 29.02.24 को थाना बीजादेही मे सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति बैल एवं बछड़े को पैदल पैदल हांकते भगाते कत्लखाने ले जा रहे है कि सूचना पर बीजादेही पुलिस द्वारा ग्राम कुप्पा में पहुंचकर देखा कि दो आरोपी गण 30 नग बैल एवं बछड़े को पैदल हांकते भगाते महाराष्ट्र में कत्ल खाने ले जा रहे थे जो मौके पर बीजादेही पुलिस द्वारा दोनो आरोपी गण 1. अंकित पिता मंत्री काकोडिया उम्र 22 साल निवासी ग्राम कुप्पा चौकी पाढर थाना कोतवाली जिला बैतूल 2. परसराम पिता सुरज इरपाचे उम्र 32 साल निवासी ग्राम खारागोदई थाना रानीपुर जिला बैतूल के कब्जे से कुल 30 नग बैल एवं बछड़े विधिवत जप्त किया गया दोनो आरोपियो को गिरफ्तार किया गया। आरोपियो के विरुद्ध थाना बीजादेही में अप.क्र. 41/24 धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेद अधि. 4,6,11 म.प्र. पशु कृषि उपयोगी अधि. 11(1) म.प्र. पशु क्रूरता अधि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । जप्त शुदा 30 नग बैल एवं बछड़े को सुरक्षार्थ कुंडी गौशाला में सुरक्षित रखवाया गया । आरोपियो से पूछताछ में बताया गया कि बाबई के भूरा और रज्जू के द्वारा सलकनपुर मेले से 30 नग बैल एवं बछड़े महाराष्ट्र कत्ल खाने में भेजने के लिये दिये गये थे जिन्हें हम दोनो पैदल पैदल सलकनपुर से पाढर में ले जा रहे थे जहाँ से बैल एवं बछड़ो को महाराष्ट्र कत्ल खाने गाडी से भेजा जाता है।
विवेचना में पाया गया कि आरोपियो द्वारा संगठित रुप से मिलकर गौवंश का परिवहन कर महाराष्ट्र कत्ल खाने भेजा जाता है। थाना बीजादेही द्वारा दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियो के अन्य साथियो की तलाश की जा रही है।
सराहनीय भूमिका – उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रविकांत डेहरिया, सउनि. संतोष चौधरी, सउनि. राज पहाडे आर. 578 मनीराम, की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
Author: papajinews
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